BRTS मामले पर हाईकोर्ट ने कहा सख्त कार्रवाई पर मजबूर ना करें

इंदौर: बीआरटीएस सड़क की रैलिंग और बस स्टॉप नहीं हटाने को लेकर आज हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि आप मामले में गंभीरता नहीं बरत रहे हैं, हमें सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर ना करें. उक्त मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी को है और अगली तारीख पर बीआरटीएस सड़क रेलिंग हटाने वाले ठेकेदार को भी साथ लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए है.शहर के यातायात व्यवस्था को लेकर अधिवक्ता अजय बागड़िया ने जनहित याचिका दायर की थी.

इसमें लिंक याचिका अधिवक्ता मनीष यादव ने भी लगाई है. हाईकोर्ट की डबल बेंच में आज बीआरटीएस सड़क के रैलिंग हटाने में स्थानीय प्रशासन द्वारा टालमटोली की जा रही है. यह बात अधिवक्ता अजय बागड़िया ने हाईकोर्ट में तर्क के दौरान कही. आज सुनवाई में कलेक्टर शिवम वर्मा, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल और यातायात डीसीपी आनंद कलादगी शासन का पक्ष रखने उपस्थित थे. अधिकारियों ने कहा कि ठेकेदार फिर काम बंद कर दिया है और उसको कई नोटिस दिए है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है. इस पर याचिकाकर्ता अधिवक्ता बागड़ियां और यादव ने तर्क दिया कि एक साल हो गया अधिकारियों द्वारा बहाने बाजी की जा रही है. आज भी ठेकेदार का बहाना बनाया जा रहा है. बागड़ियां ने कहा कि अगली सुनवाई पर ठेकेदार को भी आने का कोर्ट निर्देश दें.
मामले में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी ने याचिकाकर्ता के तर्को से सहमत होकर अधिकारियों पर टिप्पणी की कि आप बीआरटीएस और यातायात को गंभीरता से नहीं ले रहे है. हाईकोर्ट को सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर ना करे. साथ ही अगली पेशी पर नगर निगम को ठेकेदार को भी कोर्ट में प्रस्तुत होने के निर्देश दिए.

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