आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले विरोधाभासी नहीं

भोपाल। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इंजीनियर सुधीर नायक ने शनिवार को आरक्षण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के हालिया दो फैसलों को लेकर फैली भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ वर्गों में इन फैसलों की अलग–अलग व्याख्या किए जाने से लोगों में भ्रम पैदा हुआ है।

नायक ने बताया कि हाल के दिनों में प्रकाशित दो समाचार एक-दूसरे के विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। एक समाचार में कहा गया कि आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी, जो सामान्य वर्ग के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें सामान्य सीट पर माना जा सकता है। वहीं दूसरे में कहा गया कि जिन्होंने किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लिया है, वे समान अंक होने के बावजूद सामान्य सीट पर नहीं आ सकते। उन्होंने बताया कि दोनों फैसले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल्प अंतराल में दिए गए हैं—एक दिसंबर 2025 में राजस्थान के मामले में और दूसरा जनवरी 2026 में कर्नाटक के प्रकरण में।

फैसलों की व्याख्या करते हुए नायक ने कहा कि इनमें कोई वास्तविक विरोधाभास नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से आवेदन करता है, लेकिन आयुसीमा, शैक्षणिक योग्यता, प्रारंभिक परीक्षा सहित किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ नहीं लेता और उसके अंक सामान्य वर्ग के बराबर आते हैं, तो वह सामान्य श्रेणी की सीट पाने का हकदार होगा। लेकिन यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ लिया गया है, तो अंतिम परीक्षा में समान अंक आने के बावजूद उसे आरक्षित श्रेणी में ही माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि न्यायालय भर्ती प्रक्रिया को आवेदन से लेकर अंतिम चयन तक एक निरंतर प्रक्रिया मानता है। नायक ने यह भी जोड़ा कि ये फैसले प्रत्यक्ष भर्ती से जुड़े हैं, लेकिन पदोन्नति के मामलों में भी इसी सिद्धांत की समीक्षा होनी चाहिए, जो अब तक न्यायालय में परखी नहीं गई है।

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