
सीधी। उच्चतम न्यायालय ने नगर परिषद मझौली जिला सीधी के अध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर दायर अपील के लिए विशेष अनुमति हेतु याचिका (एं) (सी) को आज अपने निर्णय में खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर स्थित प्रधान पीठ द्वारा सीआरएन संख्या 1110/2025 में दिनांक 18 दिसंबर 2025 को पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष अनुमति हेतु याचिका क्रमांक 38497/2025
लवकेश सिंह द्वारा दायर की गई थी। प्रकरण में प्रतिवादी
शंकर प्रसाद गुप्ता थे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ,न्यायमूर्ति
संदीप मेटा ने आज 05 जनवरी 2026 को इस मामले की सुनवाई करते हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय दिया कि हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। अतः
विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद अब शंकर प्रसाद गुप्ता नगर परिषद मझौली के अध्यक्ष बने रहेंगे।
