
ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की एकल पीठ ने मानव उपयोग के लिये बिकने वाले खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता अस्वीकार्य बताया है। न्यायालय ने घटिया गुणवत्ता की मूंग की दाल बेचने के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लगाये गये एक लाख रूपये के जुर्माने को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी है। यह अपील राकेश कुमार द्वारा दायर की गयी थी। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अपीली अधिकरण, मुरैना के 19 सितम्बर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी।
अपीलीय अधिकरण ने पहलें लगाये गये 2 लाख रूपये के जुर्माने का घटाकर एक लाख रूपये कर दिया था। इसके बावजूद अपीलकर्ता ने जुर्माने को पूरी तरह निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रूख किया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि खाद्य गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता।
