जांच के घेरे में फंसे मिलर हुए फिर सक्रिय

जबलपुर: वर्ष 2024-25 की धान मिलिंग में सामने आए बड़े घोटाले ने जिले में हड़कंप मचा दिया था। इस मामले में 16 राइस मिल संचालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ, जबकि 27 मिलों पर विभागीय जांच अब भी जारी है। शासन ने इन सभी को कस्टम मिलिंग के काम से बाहर कर दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिलिंग से बाहर होने के बावजूद कुछ मिलर तकनीकी खामियों और पंजीयन प्रक्रियाओं का सहारा लेकर फिर से मिलिंग के कार्य में सक्रिय हो गए हैं। जबकि इन्हीं मिलरों पर करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोप हैं, और वे जांच के दायरे में बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को भी यह जानकारी है कि नए नामों से काम कर रहे लोग वही पुराने चेहरे हैं, फिर भी तकनीकी आधारों पर वे कार्रवाई से बचते दिख रहे हैं।
परिसर, मशीनें वही, सिर्फ नाम बदला
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में आधा दर्जन से अधिक राइस मिल संचालकों ने अपनी फर्मों का नाम बदल लिया है और नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से मिलिंग कार्य शुरू कर दिया है या शुरू करने की तैयारी में हैं। जिनका न तो परिसर बदला है,न मशीनें बदली हैं, न बिजली का कनेक्शन। बदला है तो सिर्फ फर्म का नाम और प्रोप्राइटर का विवरण जो अधिकतर उन परिवारों या करीबियों के नाम पर हैं, जिन पर पहले से ही जांच चल रही है। गौरतलब है कि अधिकारियों के पास इस बात की पूरी जानकारी होते हुए भी इन नई फर्मों को बड़ी मात्रा में धान का आवंटन दिया जा रहा है।
अनुमति देने से पहले हो भौतिक जांच अनिवार्य
शासन और प्रशासन दोनों ही यह स्वीकार कर चुकी है कि पिछले वर्ष धान हेराफेरी में करोड़ों रुपये की अनियमितताएँ सामने आई थी और उनकी जांच जारी है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि नई फर्मों को अनुमति देने से पहले उनकी भौतिक जांच अनिवार्य की जानी चाहिए। इसके साथ ही जिन मिलरों को मिलिंग से बाहर रखा गया है, उनकी भूमि या खसरों पर बने किसी भी ढांचे में नए नाम से मिलिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जांच पूरी होने तक इन खसरों को किसी भी शासकीय मिलिंग कार्य से निष्कासित रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो अनियमितता रोकने की सभी व्यवस्थाएं और नियम सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी।

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