जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने खंडवा की बोरगांव पुलिस चौकी के प्रभारी राम प्रकाश यादव के खिलाफ शिकायत पर पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करने के निर्देश दिये है। जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने इसके लिए तीन माह की मोहलत दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पडऩे पर याचिकाकर्ता पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा के लिए आवेदन दे सकता है। पुलिस उसके आवेदन पर विचार कर जरूरत के हिसाब से सुरक्षा प्रदान कर सकती है।
खंडवा निवासी कलीम खान की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ प्रकरण दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि उक्त चौकी प्रभारी ने एक तीसरे पक्ष को कहा कि वह याचिकाकर्ता को मार दे। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग व तीसरे पक्ष के हलफनामा के साथ पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर को शिकायत की गई। कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
