हत्या के मामले में न्यायालय ने दो को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रीवा।हत्या के मामले में चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है. अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने की.

चोरहटा थाना अन्तर्गत विजय राइस मिल के पीछे धान की भूसी में एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला.सूचना पर पुलिस पहुंची और मृतक की पहचान अंजनी साकेत के रूप में की गई.जांच के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनो एवं पूंछताछ के आधार पर संदेही मंजा उर्फ बाबी साकेत पिता रामनरेश साकेत निवासी खैरा पुरानी बस्ती को हिरासत में लिया गया. पूंछताछ में बताया कि उसके द्वारा अंजनी साकेत की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिये मृतक को भूसी में डाल कर आग लगा दिया था. आरोपी ने बताया कि उसके साथ महेन्द्र सिंह गोड़ पिता सुग्रीव सिंह गोड़ निवासी शाह नगर जिला पन्ना भी था, दोनो ने वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने जांच के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया. आरोपी महेन्द्र सिंह गोड़ व वावी उर्फ मंजा साकेत उर्फ भइया जी को धारा 302 भा.द.वि.के अपराध में आजीवन कारावास सहित 2000 रुपये के अर्थदण्ड व धारा 201 भा.द.वी.के अपराध में तीन वर्ष का सश्रम कारावास सहित 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा अर्थदण्ड की व्यतिक्रम की दशा में छ:माह व एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया है.

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