हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 28 जनवरी को
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के पूर्व निर्देश के पालन में इंदौर सडक़ हादसे के मामले में बुधवार को सरकार की ओर सुधारात्मक प्रयासों की रिपोर्ट पेश की गई। न्यायालय ने रिपोर्ट को रिकार्ड पर ले लिया इसी के साथ प्रयासों को अमली जामा पहनाने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर की शाम एयरपोर्ट इलाके की सडक़ों पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने करीब एक किलोमीटर तक कई लोगों और वाहनों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। इंदौर में नो एंट्री में ट्रक के कोहराम मचाने की घटना को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने की व्यवस्था दी थी।
विगत सुनवाई में इंदौर के पुलिस आयुक्त वीसी के जरिए हाजिर हुए थे। उन्होंने अवगत कराया था कि इंदौर में उक्त घटना के बाद कोई भीषण सडक़ दुर्घटना घटित नहीं हुई है। सडक़ दुर्घटनाएं रोकने सुधारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। जिस पर न्यायालय ने इस जानकारी को नाकाफी पाते हुए इंदौर में सडक़ हादसों को रोकने के संबंध में समग्र सुधारात्मक प्रयासों की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये थे।
