छिंदवाड़ा: अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र मांगोदिया जुन्नारदेव ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी राजकुमार उर्फ भूरा पिता पतंगी धुर्वे निवासी डोडा मवार थाना तामिया को 05 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। वही आरोपी पर 5 हजार रूपए का जुर्माना भी ठोका है। अपर लोक अभियोजक शासकीय अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने 20 मई 2021 को करीब शाम 5.30 बजे ग्राम डोडामवार थाना तामिया में आहत सुम्मीलाल के साथ शिरन शाह के घर के आंगन के पास गाली गलौज कर उसे जान से मारने धमकी देते हुए लाठी से वार कर दिया था।
इस घटना को अंजाम देकर आरोपी ने आशयपूर्वक हत्या का प्रयास किया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना तामिया मे अपराध में धारा 294, 307, 506 भादवि के तहत मामला दर्ज कर सक्षम न्यायालय मे पेश किया गया था। न्यायालय में विचारण के उपरांत गवाहों के परीक्षण के आधार अपराध सिद्ध पाए जाने पर दोष सिद्ध पाया गया। उपरोक्त धारा 307 भादवी के तहत आरोपी राजकुमार उर्फ भूरा को 5 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। प्रकरण मे राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गई।
