शिक्षकों को ब्रिज कोर्स के लिये 25 दिसंबर तक करना होगा रजिस्ट्रेशन

भोपाल। मध्यप्रदेश के सभी जिलों में वर्ष 2023 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिये बड़ा निर्देश जारी हुआ है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऐसे शिक्षकों के लिये छह माह का ब्रिज कोर्स करना जरूरी कर दिया गया है. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) इस ब्रिज कोर्स का संचालन करेगा. यह कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में कराया जाएगा. जिसके लिये एनआईओएस ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सभी पात्र शिक्षक 25 दिसंबर 2025 तक https bridge nios ac in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अन्यथा उनकी नियुक्ति मान्य होगी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स न करने पर उनकी प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति रद्द मानी जायेगी.

प्रदेश भर में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्र में नियुक्त सभी बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को समय पर जानकारी देने के निर्देश दिये गये हैं. यदि कोई शिक्षक तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है या एक वर्ष के भीतर ब्रिज कोर्स पूरा नहीं करता है, तो उसकी नियुक्ति आगे जारी नहीं रह सकेगी. इसका पूरा उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षक का ही होगा.

सरकार ने साफ कहा है कि यह कोर्स पूरा करना अनिवार्य है और इसकी समय सीमा का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए. यह निर्देश प्रदेश के हजारों शिक्षकों पर लागू होगा जो वर्ष 2023 में नियुक्त हुए हैं और जिनकी सेवाएं अब ब्रिज कोर्स पूरा करने पर ही निर्भर होंगी.

ब्रिज कोर्स

यह छह महीने का ऐसा कोर्स है, जो बीएड पास शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने योग्य बनाने के लिये करवाया जाता है. इससे शिक्षक को छोटे बच्चों की पढ़ाई, तरीकों और पाठ्यक्रम को बेहतर समझने में मदद मिलती है.

 

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