भोपाल: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश ने सामुदायिक संविदा स्वास्थ्य पदों के उम्मीदवारों के लिए निर्देश जारी कर दिये हैं। जनवरी और जुलाई 2025 में चयनित हुये उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के लिए 5 दिसंबर से प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके तहत जिलास्तर पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में उम्मीदवार 15 दिसंबर तक मूल प्रमाणपत्र सत्यापित करा सकते हैं. सत्यापन पूरा होने के बाद अंतिम पदस्थापना आदेश जारी किये जा सकेंगे.
सत्यापन में जिन उम्मीदवारों को उपयुक्त पाया जायेगा, उनकी जानकारी राज्य स्तर पर अपील के लिये उपलब्ध करायी जायेगी। आदेश में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. साथ ही मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाऐं तत्काल नियुक्ति के लिये सक्षम नहीं मानी जायेंगी.
जो अभ्यर्थियों सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होते या अनुचित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं, उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी. वही यदि नियुक्ति स्थल पर कार्य न करने पर या बिना सूचना त्यागपत्र देने की स्थिति बनती है तो चयनित को दो लाख रूपये का बांड जमा कराना होगा. वेतन और अन्य शर्तों में आदेश में के तहत संविदा कर्मियों को मासिक मानदेय रूपये 28,700 दिया जायेगा. लेकिन महंगाई भत्ता, गृहभाडा भत्ता, वाहन भत्ता और चिकित्सा भत्ते की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी. जिलेवार प्रारम्भिक सूची में साबर संभाग के छतरपुर जिले के लिये कुल तीन अभ्यर्थी निर्दिष्ट हैं.
