मारपीट करने वाले लल्लू को तीन माह की सजा

जबलपुर: न्यायिक मजिस्टे्ट प्रथम श्रेणी फरहान एम कुरैशी की अदालत ने लाठी से मारपीट करने वाले आरोपी अरविंद उर्फ लल्लू काछी को दोषी पाया। इसी के साथ अदालत ने आरोपी को तीन माह के सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओं अमित कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि फरियादी प्यारेलाल खेती किसानी करता है। जिसने कास्तकारी जमीन पर गेंहु बोया हुआ था।

13 अप्रैल 2015 को प्रात: 10.30 बजे जब वह अपने खेत गया हुआ था, तभी आरोपी अरविंद उर्फ लल्लू टै्क्टर लेकर पहुंचा और कहने लगा कि खेत पर वह टै्क्टर चलवायेगा। प्यारेलाल ने विरोध किया तो आरोपी ने लाठी से मारपीट कर दी। जिससे फरियादी को गंभीर चोटे आ गई। पीडि़त की शिकायत पर पनागर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

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