
जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में स्कूल वाहनों की आकस्मिक जाँच की गई। जांच के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे वाहन पाए गए जो नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे थे। कई स्कूल बसों, ओमनी वैन और ऑटो, ई-रिक्शा में फिटनेस, बीमा और परमिट जैसे अनिवार्य दस्तावेज अधूरे मिले, वहीं कई वाहनों में अनाधिकृत बदलाव जैसे एलपीजी किट, एक्स्ट्रा सीटिंग और ओवरलोडिंग भी पाई गई। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए कुल 35 वाहनों में से 2 स्कूल बस, 15 ओमनी वैन और 18 ऑटो, ई-रिक्शा को जब्त कर आरटीओ परिसर में खड़ा किया गया। आरटीओ विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी स्कूल संचालकों को निर्धारित समयावधि में दस्तावेज पूर्ण कर वाहन नियमों के अनुरूप संचालित करने होंगे। इसके साथ ही आरटीओ द्वारा सभी स्कूलों को पत्र जारी कर निर्देश दिए जाएंगे कि छात्रों के परिवहन के लिए केवल वही वाहन अनुमत होंगे जो सभी नियम और शर्तें पूर्ण करते हों।
एलपीजी फिटमेंट वाली मारुति वैन होंगी प्रतिबंध
प्रशासन ने खासतौर पर एलपीजी फिटमेंट वाली मारुति वैन को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है तथा स्कूलों को इस व्यवस्था को सुधारने के लिए एक माह का समय दिया गया है।
जांच के दौरान परिवहन उप निरीक्षक राजेंद्र साहू, इम्तियाज हुसैन, आशुतोष मोघे, वंदना परतेती, दीपक श्रीवास्तव और आकाश हनोतिया सक्रिय रूप से शामिल रहे।
