बुधनी। नगर में लगातार भारी वाहनों की तेज रफ्तार के कारण हो रही दुर्घटनाओं और बढ़ते खतरे को देखते हुए एसडीएम डीएस तोमर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत नगर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किया है. आदेश के अनुसार 2 एक्सल से लेकर 6 एक्सल तक के मालवाहक वाहन,ओएसवी मशीनरी व्हीकल आदि प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक नगर सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे.
गौरतलब है कि भारी वाहनों की आवाजाही से अक्सर सड़क हादसे घटित होते थे. इसे देखते हुए निर्धारित समय में इन वाहनों का आवागमन बंद रहेगा, ताकि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके और नगर में सुगम यातायात व्यवस्था बनी रहे। मीडिया द्वारा प्रकाशित समाचारो, नगर परिषद,व्यापारी संघ,पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा जानकारी पहले भी दी गई थी कि भारी वाहनों की तेज गति से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि सभी भारी वाहन भोपाल से नर्मदा पुरम, बैतूल, नागपुर, हरदा, जबलपुर मार्ग (एनएच-44) से होकर गुजरेंगे और बुधनी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे. यह आदेश सार्वजनिक हित में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आवश्यक सेवाएँ, दूध वाहन, फायर ब्रिगेड, नपा वाहन, पुलिस वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
