एसआईआर कार्य में लापरवाही: दो बीएलओ और एक पटवारी निलंबित

जबलपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के सत्यापन कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो बीएलओ और एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों पर आदेशों की अवहेलना और निर्धारित दायित्वों का निर्वहन न करने का आरोप है। निलंबित बीएलओ में विधानसभा क्षेत्र जबलपुर केंट के मतदान केंद्र क्रमांक 150 के बीएलओ एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सहायक ग्रेड-3 संदीप नंदा, तथा विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर के मतदान केंद्र क्रमांक 133 की बीएलओ एवं वन विभाग की वन रक्षक मोनू भारती शामिल हैं। वहीं शहपुरा तहसील के हल्का नंबर 35 रमखिरिया ठूंठा के पटवारी आशुतोष चतुर्वेदी को बीएलओ के सत्यापन कार्य में सहयोग न करने के कारण निलंबित किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय के आदेशानुसार, निलंबन अवधि में बीएलओ संदीप नंदा को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, जबलपुर केंट, तथा मोनू भारती को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, जबलपुर उत्तर से संबद्ध किया गया है। वहीं निलंबित पटवारी आशुतोष चतुर्वेदी का मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय, जबलपुर नियत किया गया है।

ढिलाई बरतने पूर्व में जारी हुए थे नोटिस

सूत्रों के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में ढिलाई बरतने पर इन कर्मचारियों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। निलंबन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत संपन्न हुई है।

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