किरायेदार, नौकर और यात्रियों का रिकॉर्ड नहीं देने पर 22 पर केस दर्ज

इंदौर: शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए जारी आदेशों का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है. किरायेदार, नौकर और यात्रियों की जानकारी थाने में अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के बावजूद कई लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे. इसी लापरवाही को देखते हुए पुलिस ने अभियान चलाकर एक ही दिन में 22 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए.

अपराध नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पहले से लागू है. इसके तहत किराए पर रहने वालों, घरेलू नौकरों, होटल और लॉज में ठहरने वाले यात्रियों सहित कर्मचारियों का विवरण थाने में देना अनिवार्य है, ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का रिकॉर्ड तत्काल ट्रेस किया जा सके. इसके बावजूद कई क्षेत्रों में जानकारी न देने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं.

इसी कारण हर थाना क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. अब तक हुई कार्रवाई में 22 संस्थानों और व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किए. पिछले पखवाड़े में ऐसे 75 से अधिक लोगों पर प्रकरण बन चुके हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बार-बार समझाने और नोटिस देने के बाद भी कई लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे. अब टीमें स्पा सेंटर, होटल, लॉज, उद्योगिक इकाइयों और रिहायशी इलाकों में जाकर रजिस्टर और रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं. पुलिस का मानना है कि यह प्रक्रिया शहर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आगे भी सख्ती जारी रहेगी.

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