‘केरल में एसआईआर पर तत्काल रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका’

नयी दिल्ली 17 नवंबर (वार्ता) इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयू) ने केरल में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि यह प्रक्रिया राज्य में चल रही ‘स्थानीय निकाय’ चुनाव प्रक्रिया के समानांतर नहीं चल सकती। याचिका में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा 27 अक्टूबर को जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसने एसआईआर प्रक्रिया शुरू की थी। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह मनमाना, कानूनी रूप से अनुचित और अवास्तविक समय सीमा पर आधारित है।

यह याचिका आईयूएमएल महासचिव पी के कुन्हालीकुट्टी के माध्यम से दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हारिस बीरन द्वारा अधिवक्ता आर एस जेना के माध्यम से दायर की गई इस याचिका का निपटारा किया गया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही नौ और 11 दिसंबर को दो चरणों में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा कर दी थी जबकि एसआईआर के तहत मसौदा रोल चार दिसंबर को प्रकाशन के लिए निर्धारित था।

याचिका के मुताबिक सक्रिय चुनावी गतिविधियों के दौरान एसआईआर का संचालन करना कथित रूप से स्थापित चुनावी प्रथा का उल्लंघन करता है।

दलील में कहा गया है कि अधिनियम व्यक्तिगत निर्धारण के बिना वैध मतदाता सूची में प्रविष्टियों को बड़े पैमाने पर हटाने या बेअसर करने को अधिकृत नहीं करता है।

आईयूएमएल के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हट सकते हैं। आवेदन में कहा गया है कि कई बीएलओ सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक काम करते हैं जिसमें सप्ताहांत भी शामिल हैं और उन्होंने शिकायत की है कि 30 दिन की समयसीमा के भीतर सत्यापन कार्य पूरा करना मानवीय रूप से असंभव है।

याचिका में कहा गया,”इस एसआईआर के पीछे एकमात्र इरादा, जब राज्य स्थानीय निकाय चुनावों के लिए जा रहा है और एनआरआई मतदाता खतरे में हैं, जितना संभव हो उतने मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची से बाहर करना है।” इसमें कहा गया है कि इस तरह का बहिष्कार मतदान के अधिकार और संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का उल्लंघन होगा।

याचिका में यह भी कहा गया है कि केरल सरकार ने पहले केरल उच्च न्यायालय से एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की थी। पर उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

 

 

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