उच्चतम न्यायालय ने अलगाववादी शब्बीर शाह की सभी हिरासत आदेशों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया खारिज

नयी दिल्ली, 10 नवंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की ओर से उनके खिलाफ वर्षों से जारी किये गये हिरासत आदेशों को उपलब्ध कराये जाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

न्यायालय ने हालांकि कहा कि शाह ऐसे रिकॉर्ड तक पहुँच के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के एक मामले में शाह की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने यह अनुरोध किया था।

इस मामले में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की ओर से न्यायवादी तुषार मेहता और अतिरिक्त न्यायावादी जनरल के.एम. नटराज पेश हुए।

श्री गोंजाल्विस ने दलील दी कि शाह और उनके परिवार को 1970 के दशक से जारी किए गए लगभग 69 आदेशों सहित कई हिरासत आदेशों या संबंधित न्यायिक निर्देशों की प्रतियां कभी नहीं दी गईं। उन्होंने आग्रह किया, “मैं चाहता हूँ कि वे आदेश मुझे दिए जाएँ।”

श्री मेहता ने इस अनुरोध पर आपत्ति जताते हुए कहा कि एक के बाद एक सरकारों ने शाह को “पाकिस्तान से उनके संबंधों आदि के कारण” हिरासत में लिया था। अलग-अलग अवधियों के रिकॉर्ड, और एनआईए के पास “55 साल पहले” के रिकॉर्ड नहीं हैं।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने सवाल किया कि क्या ऐसा अनुरोध पहले भी उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष किया गया था। इस पर गोंजाल्विस ने जवाब दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष भी इसी तरह की याचिका दायर की गई थी। उनके इस जवाब पर पीठ ने कहा, “आपको सरकार से अनुरोध करना चाहिए था कि वह आपको रिकॉर्ड उपलब्ध कराए। ज़मानत की कार्यवाही में इसकी माँग क्यों? आप सीधे सरकार से संपर्क कर सकते हैं।”

इसके बाद गोंजाल्विस ने कम से कम पिछले दस वर्षों के हिरासत आदेशों की माँग की। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि शाह लगभग 39 वर्षों से हिरासत में हैं, जबकि एनआईए ने पहले केवल 81 दिनों की हिरासत अवधि का दावा किया था। इसपर श्री मेहता ने दोहराया, “एनआईए ने कोई हिरासत आदेश पारित नहीं किया है।”

 

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