जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश सुमन उइके की अदालत ने रास्ता रोककर रुपये छीनने वाले दो आरोपी गढ़ा निवासी केतन रजक, राजा बेन व दुर्गेश बेन को दोषी करार दिया है।अदालत ने तीनों आरोपियों को दस-दस साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक जीत सिंह पटेल ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि अनिल कुमार गोल्हानी के साथ नौ दिसंबर 2019 को लूट की गई थी। रात्रि नौ बजे देवताल से निकल रहा था। तभी आरोपियों ने रास्ता रोका और बेल्ट व हाथ का पंच बनाकर हमला कर दिया। साथ ही रुपयों की मांग की। मना करने पर 350 रुपये छीन लिए। मोटरसाइकिल भी छीनने की नाकाम कोशिश की गई। लिहाजा, पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने तीनों आरोपियों को उक्त सजा सुनाई।
