हत्या के अपराध में उम्र कैद

सतना, ताला थाना क्षेत्र में छह साल पहले हुए हत्या के अपराध में अदालत ने मुख्य आरोपी को उत्र कैद और उसके सहयोगी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन प्रदीप कुमार दुबे की अदालत ने अपराध क्रमांक 141/19 सत्र प्रकरण क्रमांक 265/18 में धारा 302, 201 आईपीसी के मामले में आरोपी धर्मेंद्र प्रजापति पिता सुखलाल प्रजापति निवासी मुकुंदपुर थाना ताला को दोषी पाते हुए धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड तथा 201 आईपीसी में 5 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी प्रकरण के एक अन्य आरोपी लक्ष्मण प्रजापति पिता सुग्रीव प्रजापति निवासी मुकुंदपुर को धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष के कठोर करावास तथा 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार पटेल ने शासन की ओर से पैरवी की। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 28- 29 जून 2019 की रात एलआईसी एजेंट रामदास प्रजापति उर्फ सेठ की हत्या की गई थी। इसी प्रकरण में सजा सुनाई गई है।

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Sun Nov 2 , 2025
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