
बड़वानी। कलेक्टर जयति सिंह द्वारा 10 अक्टूबर को सेंधवा भ्रमण के दौरान पंजीयन कार्य को देखने के लिए मार्केटिंग सोसायटी सेंधवा का निरीक्षण कर अनुपस्थित पाए गए संस्था के प्रबंधक सैफुद्दीन सैफअली को पूर्व में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। जिन्हें आज दिनांक अनुपस्थित होने से मप्र प्राथमिक सहकारी विपणन कर्मचारी सेवा नियम के बिंदू क्रमांक 32 की कण्डिका 2 ( क, ख, ग, घ, छ, ज ) के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर विपणन सहकारी संस्था मर्यादित सेंधवा के प्रबंधक सैफुद्दीन सैफअली को तत्काल सेवा से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित सेंधवा नियत किया जाता है। निलम्बन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
