रिंग रोड निर्माण में भेदभाव की शिकायत करें दूर: हाईकोर्ट

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस डीडी बंसल की युगलपीठ ने रिंग रोड निर्माण में भेदभाव की शिकायत दूर करने के निर्देश दिये हैं। युगलपीठ ने अपने आदेश में अनावेदकों को निर्देशित किया है याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार कर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उक्त निर्देश के साथ न्यायालय ने मामले का पटाक्षेप कर दिया।

यह मामला जबलपुर निवासी भूलन काछी की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जबलपुर में रिंग रोड निर्माण में रसूखदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत मोड़ों की संख्या बढ़ा दी गई है। कायदे से मोड़ बनाने के स्थान पर सामने आ रहे बाधक निर्माणों को हटाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।

विरोधाभास यह कि जन सामान्य के निर्माणों को विकास के नाम पर रास्ते से हटा दिया गया, किंतु राजनीतिक पहुंच रखने वालों के सामने आ रहे निर्माण के बचाव की मु्द्रा में आकर सडक़ का रुख ही मोड़ा जा रहा है। इस तरह के मोड़ सामान्य यातायात के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इनसे दुर्घटना का खतरा बना रहेगा। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश के साथ मामले का निराकरण कर दिया।

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