सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी की राशि ब्याज सहित लौटाएं

जबलपुर: हाईकोर्ट जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने सेवानिवृत्ति के बाद रिकवरी की गई राशि छह प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का राहतकारी आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ता दमोह निवासी जयनारायण मिश्रा की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी, अमित चौधरी व आरएल चौधरी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से सेवानिवृत्त हुआ था।

सेवानिवृत्ति के एक वर्ष उपरांत जिला पेंशन अधिकारी ने पेंशन से 47 हजार 500 रुपये की रिकवरी का आदेश दिया। जिसे कलेक्टर के समक्ष चुनौती देने पर भी राहत नहीं मिली। इसलिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। नियमानुसार सेवानिवृत्त कर्मी से रिकवरी नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने तर्क से सहमत होकर उक्त राहतकारी आदेश दिया।

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