परासिया में बच्चों की मौत के बाद सागर में एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड एक को नोटिस

सागर: छिंदवाड़ा जिले के परासिया में खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत के मामले के बाद जिला प्रशासन ने मेडिकल स्टोरों की जांच एक बार फिर शुरू कर दी है.आज राजस्व और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंघई मेडिकल का लाइसेंस तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया और सिंघल मेडिकल को कारण बताओं नोटिस जारी किया.
एसडीएम अमन मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर संदीप जी.आर के निर्देश पर जिले की सभी फुटकर और थोक मेडिकल स्टोरों की जांच की जा रही है. सीएमएचओ डॉ. ममता तिमोर और जिला औषधि निरीक्षक श्रीमती सोनम जैन ने कहा कि जांच में पाया गया कि सिंघई मेडिकल में बिना बिल की दवा बेची जा रही थी और स्टॉक सही ढंग से मेंटेन नहीं किया जा रहा था.
जांच के दौरान तहसीलदार रोहित गौड़ सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. एसडीएम मिश्रा ने बताया कि तमिलनाडु, चेन्नई के औषधि नियंत्रक ने सूचित किया है कि दवा के सैंपल टेस्ट में एडल्ट्रेटेड दवा में जहरीला पदार्थ डाइईथीलीन ग्लाइकोल पाया गया है, जो बच्चों के लिए गंभीर नुकसानदायक है.

जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त दवा का क्रय-विक्रय तुरंत निषेध किया गया है. जिले के सभी औषधि विक्रेताओं और संघों को निर्देशित किया गया है कि यदि उन्होंने इस दवा का वितरण किया है, तो इसकी जानकारी तुरंत खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला सागर को दें, ताकि किसी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके.

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