निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली, 27 सितंबर (वार्ता) दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पारस दलाल की अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लेने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने इस पर आठ अक्टूबर को आदेश सुनाने का दिन तय किया है।

यह आपराधिक मानहानि याचिका आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने दायर की है। अदालत ने इससे पहले 23 मई को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया था।

लिपिका मित्रा का आरोप है कि 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान निर्मला सीतारमण ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। याचिका के अनुसार, सीतारमण ने 17 मई 2024 को एक बयान में सोमनाथ भारती और लिपिका मित्रा के वैवाहिक विवाद का जिक्र राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से किया।

याचिका में कहा गया है कि इस बयान के जरिए सीतारमण ने सोमनाथ भारती की छवि को धूमिल करने और उनकी चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने की कोशिश की। अदालत अब इस पर फैसला आठअक्टूबर को सुनाएगी।

 

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