जबलपुर: न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी प्रियम कुमार सक्सेना की अदालत ने कच्ची शराब बेचने के आरोपी कालीराम बर्मन को कोर्ट उठने तक की सजा से दंडित किया। अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत को एडीपीओं मनीष समाधिया ने बताया कि आरोपी कालीराम को बरगी पुलिस ने 14 दिसंबर 2020 को मनकेड़ी चौराहा मेन रोड में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से पांच लीटर कच्ची शराब बरामद की थी।
