
सीहोर. तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर द्वारा पत्नि की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है. गत 2 अक्टूबर 23 को भगवतीबाई ने पुलिस को बताया कि उसकी बड़ी बहन कृष्णा उर्फ गुड्डी का उसके पति से झगड़ा हुआ है. पति पण्डा उर्फ कल्लू ने गुड्डी को जान से मार दिया है. वह पति के साथ गुड्डी के घर गई, जहां गुड्डी सामने टपरे के अंदर मरी पड़ी थी. पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी पण्डा उर्फ कल्लू को कर गिरफ्तार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजवीन कारावास एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.
