दुराचारी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

छिंदवाड़ा. नाबालिग के साथ दुराचार करने के मामले में श्रीमती तृप्ति पाण्डे विशेष न्यायाधीश छिन्दवाडा द्वारा आरोपी देवेन्द्र को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 रू अर्थदंड से दंण्डित किया गया। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 15 वर्षीय के द्वारा थाना देहात में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी से उसकी जान पहचान होने के कारण बातचीत होती थी. घटना 22 नवम्बर 2024 की रात्रि 11 बजे आरोपी ने नाबालिग को घर के पीछे बहला-फुसला कर बुलाया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और बदनाम करने की धमकी देकर चला गया जिसके कारण नाबालिग ने घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बतायी इसके बाद 26 नवम्बर 2024 की रात्रि को आरोपी ने फिर से नाबालिग को घर के पीछे बुलाया और उसके साथ गलत काम करने वाला था उसी समय मोहल्ले में किसी की आवाज सुनकर आरोपी वहां से भाग गया। फिर पीडि़ता ने घर जाकर अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना देहात में धारा 64(1), 65(1), 351(3) बीएनएस, एवं 3,4 पॉक्सो एक्ट अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी देवेन्द्र को धारा 65 (1) बीएनएस में एवं धारा 3 सहपठित धारा 4(2) पॉक्सो में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 रूपये के अर्थदण्ड दंडित किया गया। प्रकरण की नाबालिग पीडिता को न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि 1,00,000 रूपये दिये जाने की अनुशंसा के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उईके द्वारा पैरवी की गयी एवं विवेचना थाना देहात उपनिरीक्षक वर्षा सिंह द्वारा की गई।

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