गेहूं परिवहन में सुस्ती, परिवहनकर्ता पर 10.52 लाख का जुर्माना

जबलपुर। सरकारी व्यवस्था के तहत गेहूं परिवहन में लगातार हो रही लेटलतीफी अब भारी साबित हुई है। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक ने परिवहन कार्य में अपेक्षित गति न लाने और निर्देशों की अनदेखी करने पर बड़ा कदम उठाते हुए परिवहनकर्ता मेसर्स श्वेता तिवारी एलआरटी पर 10 लाख 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

जिला कार्यालय की ओर से बताया गया कि परिवहन की धीमी रफ्तार को लेकर पहले भी नाराजगी जताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब में परिवहनकर्ता ने अपना पक्ष रखा, लेकिन विभाग ने उसे असंतोषजनक माना। इसके बाद भी कार्य में सुधार न होने पर, निविदा की शर्तों की कंडिका 20.1 के अंतर्गत भारी पेनाल्टी अधिरोपित कर दी गई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी ऐसी अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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