जबलपुर: प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज की जांच का डाटा सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में पेश किया गया। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल के निर्देश पर सीबीआई ने जांच डाटा याचिकाकर्ता को प्रदान किया। याचिका पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है।प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधित फर्जीवाडे को चुनौती देते हुए लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेज की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई की तरफ से सूटेबल,अनसूटेबल तथा आंशिक कर्मियों पाये जाने वाले कॉलेज की सूची हाईकोर्ट में पेश की गयी थी। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश आवेदन में कहा गया था कि सीबीआई जांच में सूटेबल पाये गये नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत फैकल्टी फर्जी है।
सीबीआई ने उक्त कॉलेज में पदस्थ फैकल्टी की मार्कशीट रिपोर्ट पेश करते हुए याचिकाकर्ता की तरफ से पेश की गयी मार्कशीट को फर्जी करार दिया था। याचिकाकर्ता ने युगलपीठ को बताया गया कि उक्त कॉलेज की फैकल्टी की मार्कशीट मप्र नर्सिंग काउंसलिंग के पोर्टल से उन्होंने निकाली है। युगलपीठ ने कोर्ट में लैपटॉप बुलाकर पोर्टल की जांच की। युगलपीठ ने पाया कि सीबीआई तथा याचिकाकर्ता की तरफ से पेश की गयी मार्कशीट में अलग-अलग पायी गयी थी।
युगलपीठ ने सीबीआई को निर्देशित किया था कि नर्सिंग कॉलेज की जांच रिपोर्ट का डाटा याचिकाकर्ता को प्रदान किया जाये। सीबीआई ने आदेश का पालन करते हुए जांच डेटा युगलपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया। युगलपीठ के आदेश पर याचिकाकर्ता को उक्त डाटा प्रदान किया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पैरवी की
