घूसखोर पटवारी को चार साल की सजा

सागर: विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिला छतरपुर ने भ्रष्टाचार के एक प्रकरण मे रिश्वत के आरोपी पटवारी को चार वर्ष की सजा सुनाई है। आवेदक उत्तम सिंह द्वारा लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की गई कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया है जिनके नाम की जमीन में फौती उठाकर इसके और इसके भाई के नाम जमीन दर्ज कराकर वही बनाने के एवज में बृजलाल रैकवार द्वारा 5000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है।

शिकायत के सत्यापन उपरांत आरोपी को गठित ट्रेप दल ने 5000षरूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था | समस्त कार्यवाही एवम विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत कल शुक्रवार को पारित निर्णय में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 पीसी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 5000 के अर्थदंड से एवं धारा 13(1)डी, 13(2)पीसी एक्ट में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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