
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने जिला पंचायत शहडोल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता के बहाली के संबंध में अभ्यावेदन पर विचार कर उचित निर्णय पारित करें। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी है।
शहडोल निवासी रामअवतार कुशवाहा की ओर से दलील दी कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत नवा टोला में वॉचमैन के पद पर पदस्थ था। जिला पंचायत ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी थीं। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने सीईओ को 7 जनवरी 2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत के सीईओ को विधि सम्मत कारणयुक्त आदेश पारित करने के निर्देश दिए।
