सागर।जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम सागर ने बकाया राशि वसूली के प्रकरण में जिला कलेक्टर को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है.
परिवादी की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र सिंह ठाकुर ने पैरवी की. प्रकरण के अनुसार नरेंद्र सिंह कुशवाहा निवासी पीपरा तहसील राहतगढ़ जिला सागर ने एग्रीकलचर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडियन लिमिटेड क्वालिटी ग्लोबल भोपाल और भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिविल लाइन तथा मप्र शासन द्वारा कलेक्टर सागर के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में प्रकरण रखा था. जिसमें बकाया राशि वसूली के लिए विपक्षी तीन को हिसाब के विवरण की प्रति सहित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. लगातार विपक्षी तीन की ओर से कोई उपस्थित न होने से प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत बकाया राशि के विवरण के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो सका. दिनांक 29.11.2024 से अब तक विपक्षी तीन की ओर से प्रकरण में कोई उपस्थित नहीं हो रहा है. फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों ने अगस्त माह में पेशी के दौरान विपक्षी तीन की ओर से कोई उपस्थित न होने और राशि जमा नहीं किए जाने पर परिवादी द्वारा तलबाना पेश होने पर विपक्षी तीन को गिरफ्तारी वारंट से तलब किए जाने के निर्देश दिए हैं. प्रकरण विपक्षी तीन की उपस्थिति हेतु दिनांक 26.9.25 नियत की गई है.
