उपभोक्ता आयोग ने अस्पताल व डॉक्टर को 43.68 लाख क्षतिपूर्ति के दिए आदेश

कटनी। जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग ने एक अहम मामले में वर्धमान अस्पताल और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. ऋषि जैन को लापरवाही का दोषी ठहराया है। आयोग ने मृतक मनोज परौहा (23) के पिता रामजी परौहा को कुल 43 लाख 68 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित प्रदान करने का आदेश दिया।

परिवादी ने शिकायत की थी कि उनके पुत्र को 19 जुलाई 2022 को अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज आयुष्मान कार्ड से कराने का आश्वासन दिया गया, परंतु बाद में 85 हजार रुपये का ठेका लिया गया और 30 हजार नकद वसूलने के बावजूद रसीद नहीं दी गई। इसी बीच 30 जुलाई 2022 को मरीज अस्पताल की तीसरी मंजिल से गिरकर मृत हो गया। जांच में पाया गया कि बालकनी और रेलिंग पर सुरक्षा जाली नहीं थी।

न्यायाधीश श्यामाचरण उपाध्याय ने अस्पताल प्रबंधन को विभिन्न शीर्षकों पर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए।

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