मॉ-बेटे को पांच-पांच साल की सजा

जबलपुर: संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में दहेज के लिये प्रताड़ित करने व बहू द्वारा आत्महत्या किये जाने के मामले में अदालत ने मृतिका की सास और पति को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी मां-बेटे को पांच-पांच साल की सजा व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत के समक्ष शासन की ओर से एजीपी लहर दीक्षित ने पक्ष रखा।

उन्होंने बताया कि स्मिता सिंह की शादी हिन्दू रीति-रिवाज से यतेन्द्र सिंह उर्फ शनि राजपूत के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी पति यतेन्द्र उर्फ शनि व उसकी मॉ 60 वर्षीय मीना सिंह राजपूत ने दहेज में दो लाख रुपये की डिमांड करते हुए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति और सास की रोजाना की प्रताड़ना से तंग आकर स्मिता सिंह ने 30 अप्रैल 2028 की राहत को अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

मृतिका की बहन प्रियंका राजपूत की शिकायत पर संजीवनी नगर पुलिस ने आरोपी मॉ-बेटे के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या दुष्प्रेरण का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी मॉ-बेटे को उक्त सजा सुनाई।

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