सतना: कोलगवां थाना अंतर्गत टिकुरिया टोला में हत्या की नीयत से सीने में चाकू मारने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र प्रताप सिंह की न्यायालय आरोपी को पांच वर्ष कठोर कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, 10 अक्टूबर 2019 की शाम टिकुरिया टोला लखन चौराहे के पास पीतांबर उर्फ पंछी खड़ा था.
तभी आरोपी शिब्बू उर्फ शिवम विश्वकर्मा पिता राजकुमार (25) निवासी लखन चौराहा आया और गांजा पीने के लिए पैसा मांगने लगा। पैसा देने से मना करने पर आरोपी ने पंछी के सीने में चाकू से हमला कर दिया। इसी मामले में अदालत ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को धारा 307 आईपीसी में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की तरफ से उमेश कुमार शर्मा अपर लोक अभियोजक ने शासन का पक्ष रखा था।
