बलात्संग के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड

सतना:रामपुर स्थित अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार पाठक के न्यायालय ने अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी रघुपत सिंह परिहार को आजीवन कारावास और दस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।इस मामले मे अभियोजन की ओर से ए डी पी ओ संजय यादव ने शासन का पक्ष रखा।अभियोजन के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि 12जून2019 को तीन बजे ज़ब पीड़िता आम बीनने नदी के किनारे गई थी तभी करीब पांच बजे अभियुक्त ने पीड़िता के साथ गलत काम किया था।

इस मामले मे थाना रामपुर बाघेलान मे अपराध क्र. 623/2019 लेख की गई थी। विवेचना के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया था जिसका विचारण रामपुर बाघेलान स्थित अपर सत्र न्यायाधीश श्री पाठक के न्यायालय मे किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह और साक्ष्य तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्क के आधार पर न्यायालय ने अभियोजन का मामला प्रमाणित पाया और अभियुक्त को लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा -6 मे आजीवन कारावास से दण्डित किया।इस मामले मे पीड़िता को दो लाख रूपये प्रतिकर देने का आदेश न्यायालय द्वारा किया गया

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