दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के निर्माण व बिक्री पर रोक

लखनऊ 29 अगस्त (वार्ता) आगामी त्यौहार मौसम के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय (आनलाईन विक्रय सहित) एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फर नगर जिलों में प्रभावी होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा।

यूपी पुलिस की तरफ से जारी आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन जिलों में पटाखों के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय (आनलाईन विक्रय सहित) एवं उपयोग करता हुआ पाया जाता है। उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के जुर्माना व सजा दोनों मिल सकती है। सजा में पकड़े जाने पर पांच साल तक की कारावास की सजा, एक लाख रुपये तक का जुर्माना, दोनों (सजा और जुर्माना) हो सकती है।

वहीं पकड़े जाने के बाद भी आदेश उल्लंघन करने पर पहले ऐसे विफलता या उल्लंघन के लिए सजा सुनाए जाने के बाद हर दिन के लिए पांच हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस ने इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहने वालों की सूचना देने के लिए 112 नम्बर डायल करने, व्हाट्स एप नम्बर 7570000100 पर मैसेज द्वारा, एस.एम.एस 7233000100 नम्बर पर किया जा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पेज फेसबुक के लिए @112उत्तरप्रदेश व ट्विटर @112उत्तरप्रदेश पर करने के साथ ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की जा सकती है। इसके अलावा यूपी पुलिस की ओर से यूपी पुलिस की वेबसाइट के पब्लिक ग्रीवांश सेल के फायर क्रेकर पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं।

 

 

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