सीहोर। शहर के बहुचर्चित धर्मांतरण प्रकरण के मुख्य आरोपी जब्बार खान की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश हेमंत जोशी ने एक बार फिर खारिज कर दी. इससे पहले भी गंभीर धाराओं को देखते हुए उसकी याचिका निरस्त हो चुकी थी. इस मामले में सह-आरोपी व उसकी पत्नी ताहिरा खान फरार है, जिसकी अग्रिम जमानत अर्जी भी न्यायालय ने ठुकरा दी थी.
गौरतलब है कि 17 अगस्त को स्थानीय लोगों व हिन्दू संगठनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने जब्बार और उसकी पत्नी ताहिरा पर मामला दर्ज किया था. अगले दिन जब्बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन ताहिरा फरार हो गई. तब से जब्बार जेल में बंद है. मंगलवार को उसके अधिवक्ता केयू कुरैशी ने पुनः जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, पर न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया.
इस बीच नगरपालिका ने भी जब्बार के मकान पर कार्रवाई शुरू कर दी है. जांच में उसके मकान पर अवैध निर्माण और धार्मिक गतिविधियां पाई गईं, जिस पर 15 दिन का नोटिस जारी कर लीव-डीड समाप्त करने व बेदखली की तैयारी की जा रही है.
