जबलपुर: रहली जनपद पंचायत में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। पूर्व सीईओ राजेश पटेरिया एवं अन्य कर्मचारियों पर मनरेगा योजनाओं में घोटाले का आरोप है। शिकायत के बावजूद सागर कमिश्नर ने जांच नहीं की, जिससे अवमानना मामला दायर हुआ।
जस्टिस डी.डी. बसंल की एकलपीठ ने कमिश्नर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई अभी जारी है।
