नयी दिल्ली, 12 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन मालिकों को राहत देते हुए उनके खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई करने पर मंगलवार को रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने पर्यावरण से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।
पीठ ने शीर्ष अदालत की ओर से इस संबंध में 2018 में पारित आदेश की समीक्षा करने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी दिया।
सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
Next Post
अरुणाचल में 700 मेगावॉट के तातो-द्वितीय जल विद्युत परियोजना के निवेश प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी
Tue Aug 12 , 2025
नयी दिल्ली, 12 अगस्त (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में तातो-द्वितीय जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8146.21 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी। परियोजना पूरी होने की अनुमानित अवधि 72 […]

You May Like
-
9 months ago
यादव ने विधानसभा अध्यक्ष तोमर को दी जन्मदिन की बधाई
-
1 year ago
बुजुर्ग व्यक्ति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी
