ईडी के अधिकारों को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाईकोर्ट जाने की दी नसीहत

नयी दिल्ली, 11 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 44 के तहत जांच करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारों को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
न्यायालय ने हालांकि उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले में जाने की नसीहत दी।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने श्री बघेल की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस प्रावधान में कुछ भी गलत नहीं है।
पीठ ने साथ ही कहा कि अगर इसका (धारा 44) दुरुपयोग हो रहा है तो पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
पीठ की ओर से न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “दुर्भावना कानून में नहीं, बल्कि उसे दुरुपयोग में है।”
कांग्रेस नेता ने पीएमएलए की धारा 44 के तहत ईडी को मूल शिकायत के बाद दर्ज की गई अन्य शिकायतों के आधार पर धन शोधन से संबंधित मामले में आगे की जांच के अधिकार को चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि ईडी छत्तीसगढ़ में श्री बघेल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कथित तौर पर 2,000 करोड़ रुपए की शराब बिक्री से संबंधित धन शोधन के आरोपों की जाच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि संबंधित मामले में अवैध रूप से कमीशन की वसूली की गई, जिससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ।

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