दैवेभों को नियमित न किये जाने पर जवाब-तलब

जबलपुर: हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को नियमित न किये जाने के मामले में जवाब तलब किया है। युगलपीठ ने मामले में मप्र शासन व मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका परिषद पोसान को नोटिस जारी किये है।यह अपील अनिल चौधरी की ओर से दायर की गई थी। जिनकी ओर से अधिवक्ता बालकिशन चौधरी, एकता व आशीष चौधरी ने पक्ष रखा।

जिनकी ओर से कहा गया कि अपीलार्थी को दस वर्ष की सेवा उपरांत नियमित किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद वर्ष 2026 में उसे स्थायी कर्मी में नियुक्ति प्रदान की गई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई थी, एकलपीठ ने देरी से याचिका दायर करने पर उसकी याचिका निरस्त कर दी थी। जिस पर यह अपील दायर की गई। आवेदक की ओर से कहा गया कि वह विगत तीन वर्षो से नियमित रूप से कार्य कर रहा है और नियमित होने का पात्र है। जिस पर न्यायालय ने अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

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