आलीराजपुर:जिले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत पहली बार हत्या के मामले में दोषसिद्धि हुई है। ग्राम घोघलपुर निवासी चंदरिया पिता वेसला (29) को जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय ने धारा 103(1) BNS के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चंदरिया ने 27 जनवरी 2025 को अपने चचेरे भाई धुलसिंह की फालिया, पत्थर और तीर से हत्या कर दी थी।
धुलसिंह ने पूर्व में चंदरिया के भाई की हत्या की थी, जिसके प्रतिशोध में यह वारदात की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी जब्त किए। थाना सोण्डवा के प्रभारी निरीक्षक गोपाल परमार और चौकी प्रभारी शिवा तोमर ने मामले की तेजी से जांच कर मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। महज 135 दिनों में फैसला आना पुलिस की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी अनुसंधान का परिणाम है।
