
ग्वालियर। ग्वालियर में डेढ़ साल पहले शिवपुरी से भंवरपुरा मजदूरी के लिए आए एक आदिवासी परिवार की नाबालिग बेटी के साथ हुए परिजनों के सामने ही किये सनसनीखेज गैंगरेप के केस मे ग्वालियर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैं.
बदमाशों ने 30 जनवरी 2024 की रात बच्ची के माता, पिता और मासूम भाई की कनपटी पर कट्टा रखकर 15 साल की नाबालिग के साथ उनके सामने ही रेप की घटना को अंजाम दिया था.
घटना के बाद पीड़ित परिवार ने गांव से पलायन तक कर दिया था. यह मामला काफी चर्चित हुआ था. इस मामले में ग्वालियर की विशेष अदालत ने आरोपी जंडेल गुर्जर, संजीव गुर्जर और आकाश गुर्जर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने प्रत्येक पर अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी किया गया है.
अभियोजन के अनुसार शिवपुरी से एक आदिवासी परिवार मजदूरी की तलाश में नवंबर 2023 में घाटीगांव के भंवरपुरा इलाके में पहुंचा था. यहां स्थित एक पत्थर की खदान पर आदिवासी युवक और उसकी पत्नी मजदूरी करते थे. उनके साथ घर पर एक 6 साल का बेटा और 15 साल की बेटी रहती थी. 30 जनवरी 2024 की आधी रात को जब नाबालिग किशोरी अपने छोटे भाई को टॉयलेट कराने के लिए अपनी झोपड़ी से निकलकर बाहर मैदान में आई थी तभी उनके घर के बाहर तीन युवक खड़े मिले. इनमें से 2 युवकों ने नाबालिग को पकड़ लिया और एक युवक हाथ के सहारे पीड़िता के भाई को रोककर खड़ा हो गया.
बच्ची और उसके भाई के चिल्लाने पर उसके माता-पिता भी दौड़कर बाहर आ गए. दोनों ने उनके बच्चों को छोड़ने के लिए मिन्नतें की तो तीनों ने लाठी और डंडों से उनकी मारपीट की जिससे पीड़ित की मां के हाथ की कलाई और कंधे में चोट आई. पिता को पीठ और कमर में काफी चोट आई थी. इसके बाद बदमाशों में से एक ने कट्टा निकालकर पीड़िता के पिता और भाई के सीने और कनपटी पर रख दिया और बोला कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो नहीं तो अभी सभी को जान से खत्म कर देंगे. इस धमकी के बाद पूरा परिवार सहम गया.
आरोपियों ने धमकी भी दी थी
इसके बाद वहशियों ने मासूम नाबालिग के साथ उनकी मां और पिता के सामने एक-एक कर गैंगरेप किया. जब पहला व्यक्ति बाहर आया तो दूसरा व्यक्ति पीड़िता को घर के अंदर ले गया और उसने भी नाबालिग के साथ रेप किया. आवाज सुनकर मौके पर उनका पड़ोसी आ गया तो जाते समय तीनों आरोपी धमकी देते हुए भाग गए कि अगर पुलिस में शिकायत की तो उनके पूरे परिवार को जान से खत्म कर दिया जाएगा. घटना के बाद आदिवासी परिवार पूरी तरह सहम गया था. पुलिस ने अनुसन्धान कऱ चालान पेश किया और कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों को आजन्म कारावास के साथ जुर्माने की भी सजा भी सुनाई है.
