जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने डीएवी पब्लिक स्कूल सिंगरौली के छात्रों को राहत दी है। इसके अंतर्गत सितंबर माह तक स्कूल के नवीनीकरण पर विचार किया जाएगा। स्कूल के प्रवेशित छात्रों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। पूरे सत्र वे डीएवी स्कूल में ही पढ़ेंगे।
याचिकाकर्ता डीएवी पब्लिक स्कूल सिंगरौली की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि स्कूल की ओर से मान्यता नवीनीकरण का आवेदन दिया गया था। लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण अंतिम दिवस पर पोर्टल बंद हो गया। इसलिए नवीनीकरण संबंधी आवेदन पत्र जमा नहीं हो सका। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा स्कूल प्रबंधन को आदेशित किया गया कि वह अपने समस्त अभिलेख संकुल स्कूल में जमा करे। स्कूल की मान्यता के नवीनीकरण के संबंध में स्कूल प्रबंधन द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर कलेक्टर सिंगरौली द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक को पत्र प्रेषित कर नवीनीकरण के संबंध में पुन: पोर्टल खोलने संबंधी अनुशंसा की। किंतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया।
