गढ़ा बाजार के अतिक्रमणों पर कार्यवाही का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

जबलपुर। गढ़ा बाजार क्षेत्र में अतिक्रमणों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। जस्टिस अमित सेठ की एकलपीठ ने मामले में अहम आदेश देते हुए कमेटी बनाकर याचिकाकर्ता की भूमि से संबंधित दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिये है, जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक कब्जा तोड़ने पर रोक लगा दी गई है। एकलपीठ ने मामले में कार्यवाही के पूर्व आवेदक को सुनवाई का पूरा अवसर दिये जाने के भी निर्देश दिये है।

दरअसल यह मामला याचिकाकर्ता गढ़ा बाजार निवासी महेंद्र कुमार कोष्टा की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि उन्हें निवासरत भूमि उसके पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुई है। उनका परिवार वर्ष 1935 से वहां पर निवास करता आ रहा है। विगत दिवस नगर निगम ने याचिकाकर्ता को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने अपने मकान में बने छज्जे, टीन शेड आदि को हटा लिया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद नगर निगम द्वारा मकान के एक हिस्से को तोड़ने हेतु पुन: चिन्हित कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से भूमि के कब्जा तथा अधिकार के सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश किये गये। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद ननि को एक कमेटी बनाकर दस्तावेजों की वैधानिकता की जांच करने के निर्देश दिये।

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