नयी दिल्ली 30 मई (वार्ता) केंद्र सरकार के नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) ग्राहक जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं वे 30 जून 2025 तक पहले से दावा किए गए एनपीएस लाभों के अलावा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त लाभों का दावा कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी या उनके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी पहले से दावा किए गए एनपीएस लाभों के अलावा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त लाभों का दावा कर सकते हैं।
इसके तहत प्रत्येक पूर्ण की गई छह माह की अर्हक सेवा के लिए अंतिम आहरित मूल वेतन और उस पर महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से का दावा किया जा सकता है। मासिक टॉप-अप राशि की गणना स्वीकार्य यूपीएस भुगतान के साथ महंगाई राहत (डीआर) में से एनपीएस के तहत संबंधित वार्षिकी राशि घटाकर की जाती है। इसके अतिरिक्त लागू पीपीएफ दरों के अनुसार साधारण ब्याज सहित बकाये का दावा भी किया जा सकता है।
यूपीएस लाभों का दावा डीडीओ पर जाकर फॉर्म जमा करके (बी2- सब्सक्राइबर के लिए और बी4/बी6 कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए)किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा है।

