23.44 लाख की राशन सामग्री की हेराफेरी

मैनेजर और विक्रेता पर एफआईआर दर्ज
जबलपुर: गरीबों के हक पर डाका डालते हुए शासकीय राशन की कालाबाजारी कर शासन एवं उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले शासकीय उचित मूल्य दुकान चितरंजन दास वार्ड परियट पिपरिया के मैनेजर श्रीमती शहाना बेगम एवं विक्रेता इमरान मंसूरी के खिलाफ गोहलपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
पुलिस के मुताबिक सहायक अपूर्ति अधिकारी कलेक्ट्रेट जवलपुर संजय खरे ने लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमे लेख है कि नरसिह शिक्षित बेरोजगार उपभोक्ता सहकारी भण्डार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान चितरंजन दास वार्ड से संलग्न नवीन वार्ड- 76 (परियट पिपरिया) के निवासियों द्वारा उक्त शासकीय उचित मूल्य दुकान की की गयी शिकायत की जांच सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा की गई।

सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अनियमितता पायी गई। निरीक्षण के लिए 13 से 17 मई को सहायक आपूर्ति अधिकारी मौके पर गए। दुकान बंद पाई गई। दुकान के बाहर दुकान का पीला बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया। उक्त दुकान के विक्रेता मो. इमरान मंसूरी को दूरभाष के माध्याम से दुकान पहुंचकर दुकान की जांच करवाने हेतु कहा गया, किन्तु वह दुकान पर उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार विक्रेता द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया गया। नरसिंह शिक्षित बेरोजगार उपभोक्ता सहकारी भण्डार का निरीक्षण 15 मई को अपरान्ह 6.35 बजे किया गया।

निरीक्षण समय दुकान बंद पाई गई। परियट पिपरिया के उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि विक्रेता द्वारा अक्सर दुकान बंद रखी जाती है। विक्रेता द्वारा कई उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं दी गई है लेकिन विक्रेता द्वारा उनकी पर्ची निकाल ली गई है। तैईस लाख चवालिस हजार दो सौ अन्ठावन की सरकारी राशन की हेराफेरी पाई गई।

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