
मंदसौर। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला मंदसौर द्वारा बताया गया कि, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 के तहत् 0 से 18 वर्ष तक देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संस्थाओं का पंजीकृत होना नितांत आवश्यक है। यदि जिले में संचालित ऐसी अपंजीकृत संस्थाए नियम विरुद्ध संचालित है, तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 42 के तहत् कारावास जो एक वर्ष तक हो सकेगा या एक लाख रूपए के जुर्माने से या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
